Income Tax में क्या होता है EEE? 5 टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आपको बना सकती है करोड़पति- जानिए कैसे
What is EEE in Income Tax: आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर ऐसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर सोच विचार करना चाहिए, जिससे आपके टैक्स का बोझ तो कम हो ही, साथ ही आपको मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री इनकम मिले.
What is EEE in Income Tax: फ्यूचर की प्लानिंग अगर अभी से करेंगे, तो काफी अच्छी सेविंग्स हो सकती है. ऐसे कई युवा हैं, जो अपने भविष्य के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंतित हैं. (Investment Planning for Future) क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम पर फोकस करना चाहते हैं, ताकि भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव हो. आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर ऐसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर सोच विचार करना चाहिए, जिससे आपके टैक्स का बोझ तो कम हो ही, साथ ही आपको मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री इनकम मिले.
अब बात करते हैं इनकम टैक्स में चर्चित EEE के बारे में. EEE यानी Exempt Exempt Exempt कैटेगिरी. आइए जानते है क्या है ये और कितना होता है फायदेमंद.
इन्वेस्टमेंट के समय इन बातों का रखें ख्याल
अगर आप छोटी सी अमाउंट के साथ किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम (Investment Scheme) में टैक्स छूट (Tax Benefit) के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. क्योंकि जो सैलरी आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टैक्सेबल नहीं होगी और उस पर जो भी डिडक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा.
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दूसरा फायदा आपको तब मिलता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से आपको इंट्रस्ट मिलता है. इन्वेस्टमेंट से जो पूरा इंट्रस्ट आपको मिलेगा, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा.
तीसरा और आखिरी फायदा आपको EEE कैटेगिरी में तब होगा, जब आपका मैच्योरिटी का समय आएगा. इसका मतलब ये कि जब आप मैच्योरिटी पर पैसा विद्रॉल करेंगे, तब आपके इंट्रस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसी को कहते हैं EEE- Exempt Exempt Exempt केटेगिरी, जिसमें इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मेच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है.
कौन है स्मार्ट इन्वेस्टर (Who's a smart investor?)
स्मार्ट इन्वेस्टर वो है, जो अपनी इन्वेस्टमें और पार्क फंड्स दोनों को इस तरह प्लान करें, जिसमें टैक्स सेविंग और टैक्स फ्री बेनिफिट का EEE केटेगिरी में फायदा मिले.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)
टैक्स बचाने और सुरक्षित जगह निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF) एक बेहतरी ऑप्शन है. इस स्कीम के तहत कोई भी निवेशक एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है. पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है. इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश के पैसे, निवेश के पैसों मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि सब टैक्स मुक्त होती है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
इस स्कीम के तहत निवेशक को 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के खाते में सालाना 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. यहां 14 साल तक पैसे जमा किए जाते हैं. जब बेटी 21 की हो जाती है तो पूरे ब्याज के साथ निवेशक को पैसे वापस मिल जाते हैं. यहां निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Savings Scheme)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) एक तरह का इक्विटी फंड है. यह एकमात्र म्यूचुअल फंड जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ईएलएसएस में सालाना 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ टैक्सेबल नहीं है. ईएलएसएस में सबसे कम लॉक-इन अवधि 3 साल की है, जो सभी टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में सबसे बेहतर है.
01:43 PM IST